प्रोटोकोल वाहनों में पानी वाला डीजल भरने वाला पंप सील, हुई fir
जानकारी के अनुसार ट्रेवल एजेंसी को गाड़ियां मय डीजल के अपडेटेड कंडीशन में ड्राईवर सहित प्रोटोकोल के लिए दिया जाना शर्तों में उल्लेखित है। इन गाडियों में डीजल/पेट्रोल भरवाने का दायित्व ट्रेवल एजेंसी का ही है। जिला प्रशासन के द्वारा डीजल/पेट्रोल भरवाने का कार्य नहीं किया जाता है।
जांच में पाई गई कई खामियां
पम्प के डेंसिटी और स्टॉक की जांच की गई, जांच समय डीजल का विक्रय पश्चात शेष स्टॉक एवं डीप स्टॉक में अंतर 720 लीटर पाया गया, जो कि मान्य छूट सीमा + 04 प्रतिशत= 426 लीटर से अधिक पाया गया है। ऑटोमेशन डीस्प्ले में डीजल टैंक में वाटर डीप 6.63 cm तथा वाटर 197.43 लीटर होना प्रदर्शित हो रहे है जिससे स्पष्ट है कि डीजल टैंक में पानी मिश्रित हो रहा था।
पंप को किया सील
पम्प पर उपलब्ध पेट्रोल 5995 लीटर एवं डीजल 10657 लीटर जब्त किया गया। BPCL के सेल्स आफिसर भी पम्प पर जांच के लिए आए पम्प से डीजल के 3 सेम्पल लिए गए, जो कि जांच हेतु BPCL लेब मांगलिया भेजे गये है। पम्प को विधिवत सील किया गया।
मालिक एवं संचालक पर एफआईआर
मेसर्स शक्ति फ्यूल्स पाईंट डोसीगांव द्वारा अपमिश्रित डीजल सप्लाई की गई जो कि उसे नहीं करना था। अतः पम्प मालिक एवं संचालक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र में एफआईआर क्रमांक 512/2025 दिनांक 27 जून 2025 को दर्ज कराई गई है।
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