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मंगलवार, 2 जनवरी 2024

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

                                       वाहनों को पेट्रोल डीजल विक्रय करने की सीमा निर्धारित  

                                       

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भास्कर लक्षकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले में पेट्रोल पंपों से वाहनों को पेट्रोल डीजल विक्रय करने की सीमा निर्धारित कर दी है। पेट्रोल पंप विभिन्न वाहनों को निर्धारित मात्रा से अधिक डीजल पेट्रोल विक्रय नहीं कर सकेंगे।

जानकारी के अनुसार उक्त आदेश आमजन की सुविधा, कुशल क्षेम बनाए रखने एवं किसी भी अप्रिय स्थिति को निर्मित होने से रोकने के लिए जारी आदेश के अनुसार जिले में कोई भी पेट्रोल पंप संचालक दो पहिया वाहन में 500 रुपए, तीन पहिया आटो में 500 रुपए तथा चार पहिया वाहन (मालवाहक के अतिरिक्त) में 1500 रुपए से अधिक का डीजल पेट्रोल प्रदाय नहीं कर सकेंगे। जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा। यह आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर द्वारा जिले में पेट्रोल पंप संचालकों को रिजर्व स्टाक से पेट्रोल एवं डीजल  विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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