मोटर व्हीकल एक्ट 2025 को मंजूरी
टैक्स न चुकाने पर चार गुना दंड
यदि वाहन मालिक ने टैक्स जमा नहीं किया है, तो बकाया टैक्स का चार गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी बस का बकाया टैक्स 10,000 रुपये है, तो उस पर 40,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
टैक्स पर अतिरिक्त शुल्क
लाइफटाइम टैक्स न जमा करने की स्थिति में, हर साल या उसके हिस्से के लिए टैक्स का 10% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
ये बदलाव मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 13 में किए गए हैं। विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के साथ ये नियम अब लागू हैं। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने परमिट और टैक्स को जल्द से जल्द अपडेट कर लें, ताकि भारी जुर्माने से बच सकें।
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