मोटर व्हीकल एक्ट 2025 को मंजूरी
बुधवार, 24 सितंबर 2025
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मोटर व्हीकल एक्ट 2025 को मंजूरी
भोपाल। मध्य प्रदेश में बिना परमिट के बसें चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जानकारी के अनुसार नए नियमों के तहत, यदि कोई स्कूल बस, यात्री बस या निजी/सार्वजनिक सेवा वाहन बिना वैध परमिट के पकड़ा जाता है, तो प्रति सीट 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए, 40 सीटों वाली बस पर 40,000 रुपये तक का दंड हो सकता है। ये नियम सभी व्यावसायिक वाहनों पर लागू होंगे, जिससे सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और परिवहन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित होगा। इसके अलावा, टैक्स का समय पर भुगतान न करने वालों को भी भारी जुर्माना देना होगा।
टैक्स न चुकाने पर चार गुना दंड
यदि वाहन मालिक ने टैक्स जमा नहीं किया है, तो बकाया टैक्स का चार गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी बस का बकाया टैक्स 10,000 रुपये है, तो उस पर 40,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
टैक्स पर अतिरिक्त शुल्क
लाइफटाइम टैक्स न जमा करने की स्थिति में, हर साल या उसके हिस्से के लिए टैक्स का 10% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
ये बदलाव मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 13 में किए गए हैं। विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के साथ ये नियम अब लागू हैं। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने परमिट और टैक्स को जल्द से जल्द अपडेट कर लें, ताकि भारी जुर्माने से बच सकें।
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