-->

Translate

शुक्रवार, 21 फ़रवरी 2025

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

   लाउडस्पीकर, डीजे, प्रेशर हॉर्न प्रतिबंधि

रतलाम। जिले में बगैर अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेश बाथम ने प्रतिबंधित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार कलेक्टर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार जिले की राजस्व सीमा में समस्त उत्सव आयोजन के दौरान लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि मानकों के प्रावधानों के पालन में सामान्यतः मध्यम आकार के अधिकतम 02 डीजे व लाउडस्पीकर की अनुमति ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत की जा सकेगी।

डीजे तथा लाउडस्पीकर किराए पर देने वाले वेंडर किसी भी आयोजन के लिए 02 से अधिक मध्यम आकार के डीजे या लाउडस्पीकर किराए पर नहीं देंगे।

प्रेशर हॉर्न के भंडारण तथा विक्रय को भी प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण नियम द्वारा निर्धारित शेड्यूल अनुसार निर्धारित ध्वनि का स्तर मानक सीमा से बाहर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि समय 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हार्ड तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Featured post

झुनझुने बटते ही, इस्तीफो की नूरा कुश्ती...

झुनझुने बटते ही, इस्तीफो की नूरा कुश्ती... डेस्क रिपोर्ट । ये तो होना ही था जैसे ही कांग्रेस में झुनझुने बटते हे, इस्तीफों की नू...

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article