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दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

     दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास 




रतलाम। लगभग 5 वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायालय तृतीय सत्र  न्यायाधीश रतलाम ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पीड़िता का नातेदार है। न्यायालय ने ₹2000 का जुर्माना भी लगाया। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध डीएनए  रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।


अपर लोक अभियोजक के अनुसार घटना ग्राम सरवनी खुर्द थाना दीनदयाल नगर रतलाम की दिनांक 17 मई 2021 की है। घटना दिनांक को पीड़िता दिन में करीब 11:00 बजे जंगल में लकड़ी लेने गई थी। तभी उसका नातेदार आरोपी लखन पिता वेलजी कटारा उम्र 19 वर्ष निवासी सरवनी खुर्द आया और उसने बुरी नीयत से पकड़ लिया। उसकी मर्जी के बिना दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की थी, जिससे वह गिर गई थी और पत्थर से मुंह पर चोट आई थी।आरोपी  वहां से भाग गया। पुलिस थाना दीनदयाल नगर ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 323 , 506 भादवि की रिपोर्ट दर्ज  कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

प्रकरण में अभियोजन द्वारा पीड़िता सहित कुल 6 गवाह  के कथन तथा  14 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। पीड़िता के घटना के संबंध में कथन खंडनीय रहे l पीड़िता द्वारा घटना दिनांक को ही रिपोर्ट लिखवाई गई थी और डीएनए परीक्षण हुआ था  जिससे दुष्कर्म की पुष्टि हुई। न्यायालय तृतीय सत्र न्यायाधीश रतलाम ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों के कथन एवं दस्तावेज  के आधार पर आरोपी को धारा 376 (2) (च) भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष का  कारावास तथा ₹1000 का जुर्माना तथा धारा 323 भारतीय दंड संहिता में 1वर्ष का  कारावास तथा ₹1000 का जुर्माना लगाया गया।


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