कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन, तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर
आदेश में कहा गया है कि रतलाम जिले की सीमा में रात्रि 11ः00 बजे के उपरांत प्रातः 11ः00 बजेतक डीजे लाउड स्पीकर इत्यादि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना प्रतिबंधित होगा। अन्यथा डीजे इत्यादि उपकरण जप्त करते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा धारा 144 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाकर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी उसके बाद भी एक सस्था द्वारा सेंट जोसफ स्कूल के सामने बगीचे में योगा कराने की आड़ में तेज आवाज में गाने प्रातः ६ बजे से ८ बजे तक लगातार बजाए जा रहे हे तब की सामने ही स्कूल हे, और इसे रोड से कई अधिकारीयो का आना जाना हे।
