-->

Translate

गुरुवार, 8 फ़रवरी 2024

कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन, तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर

 

                                कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन, तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर

                                         

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भास्कर लाक्षाकार द्वारा मध्य प्रदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 तथा मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए थे। उक्त आदेश आगामी हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल परीक्षाओं के मद्देनजर लागू किए गए थे। उसके बावजूद एक सस्था द्वारा स्कूल के सामने ही योगा कराने की आड़ में तेज आवाज़ में गाने बजाए जा रहे हे।

आदेश में कहा गया है कि रतलाम जिले की सीमा में रात्रि 1100 बजे के उपरांत प्रातः 1100 बजेतक डीजे लाउड स्पीकर इत्यादि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना प्रतिबंधित होगा। अन्यथा डीजे इत्यादि उपकरण जप्त करते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा धारा 144 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाकर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी उसके बाद भी एक सस्था द्वारा सेंट जोसफ स्कूल के सामने बगीचे में योगा कराने की आड़ में तेज आवाज में गाने प्रातः ६ बजे से ८ बजे तक लगातार बजाए जा रहे हे तब की सामने ही स्कूल हे, और इसे रोड से कई अधिकारीयो का आना जाना हे।

Featured post

जावरा नपा अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार पर रोक

  जावरा नपा अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार                              पर रोक जावरा । मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने जावरा नगर पालिका अध्यक...

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article