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गुरुवार, 15 फ़रवरी 2024

प्रदेश के मण्डी व्यापारियों के लिए खुशखबरी .......

 

                              मण्डी व्यापारियों को 30 वर्ष तक की अवधि के लिये मिलेगा लाइसेंस

                                         

 

डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश की 259 मण्डी समितियों द्वारा व्यापारियों को दी जाने वाली अनुज्ञप्ति लायसेंस की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है, इस संबंध में मण्डी बोर्ड से जारी आदेश 24 फरवरी, 2024 से प्रभावी होगा। प्रदेश के मण्डी व्यापारियों को अब 30 वर्ष तक की अवधि के लिये लाइसेंस मिलेगा। मण्डी व्यापारियों की फीस में भी कमी की गई है। इससे प्रदेश के मण्डी व्यापारी लाभान्वित होंगे। इस संबंध में मण्डी बोर्ड से जारी आदेश 24 फरवरी, 2024 से प्रभावी होगा।

जानकारी के अनुसार किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सह-अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ऐदल सिंह कंषाना के निर्देश पर मण्डी व्यापारियों के लायसेंस की अवधि को बढ़ाने संबंधी निर्देश जारी कर दिये हैं। प्रदेश की 259 मण्डी समितियों द्वारा व्यापारियों को दी जाने वाली अनुज्ञप्ति लायसेंस की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। सभी मण्डी समितियों को अधिनियम की धारा-81 के तहत मण्डियों में प्रवृत्त उप विधि में 23 फरवरी, 2024 तक आवश्यक संशोधन करने को कहा है। उन्होंने बताया है कि निर्धारित दिनांक तक संशोधन नहीं होने पर आदेश स्वत: 24 फरवरी से लागू हो जायेगा।

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