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 आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 1500 रु जुर्माना की सजा

आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 1500 रु जुर्माना की सजा

 

                                      आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 1500 रु जुर्माना की सजा

                                           

जावरा मारपीट कर अश्लील गाली देने वाले आरोपी अनिल पिता जगदीश भील उम्र 23 निवासी खच्चर कोड़ी मेघनगर को प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट हर्षिता पिपरेवार ने एक वर्ष का सश्रम का कारावास एवं 1500 रुपयें जुर्माना की सजा सुनाई है। 

प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 फरवरी 2019 को थाने पर फरियादी नसीम अब्बास पिता ईम्तियाज हुसैन उम्र 23 साल निवासी रोजाना रोड़ हुसेन टेकरी ने थाना .क्षै.जावरा पर रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाई कि वह जन्नत गेस्ट हाऊस रोजाना रोड़ पर रहकर पढ़ाई करता है। घटना दिनांक को फरियादी 11.30 बजे रात को चाय की दुकान मेहन्दी कुआ हुसैन टेकरी पर बैठा हुआ था कि अनिल भील आया और फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां देने लगा। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अनिल ने चाकु से फरियादी पर वार किया। जिससे फरियादी घायल हो गया। घटना में बीच बचाव फरियादी की माता फरियादी के पास बैठे, हरुक पिता रसीद, रोशन सिन्दे ने किया। बीच बचाव करने पर फरियादी की माता के सिर में चो लग गई थी। अनिल ने फरियादी को कहा कि आज तो बच गया अब कभी मिला तो जान से खत्म कर दूंगा। 

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