-->

Featured

Translate

रिश्वतखोर पटवारी को 4 वर्ष की सजा व जुर्माना
f

रिश्वतखोर पटवारी को 4 वर्ष की सजा व जुर्माना

                                                रिश्वतखोर पटवारी को 4 वर्ष की सजा व जुर्माना

                                                 

डेस्क रिपोर्ट। विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर के द्वारा आरोपी  गोवर्धन सिंह केलकर पिता मदन सिंह, उम्र 56 वर्ष, पटवारी हल्का नंबर-19 ग्राम आम्बाबड़ौद, तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा (.प्र.) को दोषी पाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000/- रू के जुर्मानें तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)बी सहपठित धारा 13(2) में चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000/- रू के जुर्मानें से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, आरोपी गोवर्धन सिंह केलकर ने दिनांक-18.07.2017 इसके पूर्व पटवारी हल्का नंबर - 19 ग्राम आम्बाबड़ौद तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा में पटवारी के पद पर पदस्थ रहते हुए बस स्टेण्ड आगर में आवेदक कृपाल सिंह से उसके पिताजी के नाम की 5 बीघा कृषि भूमि ग्राम आम्बाबड़ौद एवं 5 बीघा कृषि भूमि ग्राम गुडबेली तथा उसके पिताजी के भाईयों के शामिल खाता की 9 बीघा कृषि भूमि का नामान्तरण उसके उसके भाईयों दिलीपसिंह चन्द्रपालसिंह तथा माताजी मुन्नाबाई के नाम से करने हेतु 6,000/- रूपये रिश्वत की मांग की। तत्पश्चात दिनांक 20.07.2017 को शाम 07 से 08 बजे के मध्य सब्जी मण्डी चौराहा आगर में नामान्तरण हेतु 2,000/- रूपये आवेदक कृपाल सिंह से आरोपी पटवारी गोवर्धन ने रिश्वत राशि प्राप्त की थी।

लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्यायालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सचिन रायकवार, विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर द्वारा की गई। 

 

0 Response to "रिश्वतखोर पटवारी को 4 वर्ष की सजा व जुर्माना"

एक टिप्पणी भेजें

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article