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शुक्रवार, 4 मार्च 2022

निगम राशि में घपला करने वाले को किया बर्खास्त

                                      निगम राशि में घपला करने वाले को किया बर्खास्त

                                         
इंदौर। नगर निगम राजस्व विभाग में कार्यरत एक  बिल कलेक्टर को निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है 

जानकारी के अनुसार जोन,१४ हवा बंगले पर पदस्थ बिल कलेक्टर महेंद्र परमार ने अपने आवंटित वार्ड में संपत्ति कर और जलकर को लेकर 5 जुलाई 2016 को वसूली की थी इस एक दिन में  २,लाख ८१ हज़ार ४२ रूपये की टैक्स वसूली हुई लेकिन परमार ने निगम के बैंक खाते में सिर्फ ३४ हज़ार ५५२ रूपये ही  जमा कराएं, बिल कलेक्टर परमार का यह घपला ऑडिट विभाग ने टैक्स की नगद कटी रसीद की राशि और बैंक स्टेटमेंट में जमा राशि का मिलान करने के बाद पकड़ा राजस्व विभाग के अफसरों के सामने मामला लाया गया निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने का कृत्य सामने आने के बाद बिल कलेक्टर परमार के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के न्यू लोकल में 14 के प्रावधान अंतर्गत विभागीय जांच बैठा दी गई जांच अधिकारी राजस्व विभाग की उपायुक्त को बनाया गया इसके बाद उपायुक्त ने जांच पूरी कर प्रतिवेदन निगमायुक्त के समक्ष पेश किया इस पर निगमायुक्त ने कार्रवाई कर उसकी निगम में सेवा समाप्त कर दी

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