डीजे वाले बाबू पर प्रकरण दर्ज, एसडीएम की कार्यवाही
डीजे वाले बाबू पर प्रकरण दर्ज, एसडीएम की कार्यवाही
रतलाम । जिला कलेक्टर द्वारा छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं होने के कारण संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू की होकर रात्री मे 10:00 बजे बाद बिना अनुमति के डी जे साउंड ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि बाजाये जाने पर सख्त प्रतिबंध होने के आदेश होने के उपरांत भी शादी समारोह में 10:00 बजे बाद डीजे साउंड तेज गति से बजाया जा रहा था ,जिस पर शिकायत मिलने पर रतलाम शहर एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला द्वारा उक्त संबंध मैं अपने अधीनस्थ को दिशा निर्देश देते हुए शिकायत की जांच कराई गई शिकायत सही पाई पाई जाने पर संबंधित पुलिस थाने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 188 एवं 7/15 मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत कार्रवाई करवाते हुए प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया है |
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