डकैती करने वाले आरोपी धाराएं
गौरतलब रहे कि कि 23 वर्षीय राकेश मईड़ा पिता प्रभुलाल मईड़ा निवासी ग्राम सांवलियारुंडी अपनी पत्नी 21 वर्षीय संगीताबाई के साथ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के पाटन क्षेत्र में किसी के यहां नौतरा कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम में शामिल होकर वे 5 जनवरी 2026 की रात बाइक पर सवार होकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस से होकर वापस अपने घर सांवलियारुंडी लौट रहे थे। तभी शिवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम वालारुंडी के पास एक्सप्रेस-वे के कट पर बाइकों पर पीछा करते हुए अज्ञात बदमाश पहुंच थे तथा राकेश व उनकी पत्नी को रोका लिया था। इसके बाद बदमाश डरा-धमकाकर राकेश मईड़ा से उनका मोबाइल फोन व 6350 रुपए व संगीता से चांदी की दो चूडियां लूटकर ले गए थे। राकेश के रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों को खिलाफ बीएनएस की धारा 309 (4), 309 (6), 3 (5) के तहत लूट का प्रकरण दर्ज किया गया था। एसपी अमित कुमार ने मामले का पदार्फाश करते हुए सोमवार शाम आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एएसपी (रतलाम शहर) राकेश खाखा के मार्गदर्शन तथा रतलाम ग्रामीण एसडीओपी किशोर पाटनवाला व शिवगढ थाना प्रभारी (प्रशिक्षु डीएसपी) अनीषा जैन के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने सायबर सेल व सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच कर आरोपियों का पता लगाया तो पता चला कि वारदात आरोपी 24 वर्षीय कैलाश हाड़ा पिता लालू हाड़ा निवासी ग्राम तलीनखेड़ा थाना बाजना जिला रतलाम, इसके छोटे भाइयों 22 वर्षीय दिनेश हाड़ा उर्फ कालू व 20 वर्षीय लखन हाड़ा तथा 25 वर्षीय फतेहसिंह मुनिया उर्फ फतिया पिता शंभू मुनिया व 24 वर्षीय सतीश कटारा पिता कमजी कटारा दोनों निवासी ग्राम पोटलिया थाना पाटन जिला बांसवाड़ा (राजस्थान) व 20 वर्षीय बाबूलाल चारेल उर्फ बबलू पिता चकना चारेल निवासी ग्राम गढ़ीगमना थाना बाजना ने की थी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गए मोबाइल फोन, चांदी की चूड़ियां, मोबाइल फोन व वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई है। फरियादी ने लूट की वारदात लिखाई थी। जांच में मामला डकैती का पाया जाने पार प्रकरण में डकैती की धारा 310 (2) का इजाफा किया गया है।