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छात्रा के साथ छेड़ छाड़, शिक्षक निलंबित
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छात्रा के साथ छेड़ छाड़, शिक्षक निलंबित

   छात्रा के साथ छेड़ छाड़, शिक्षक निलंबित

रतलाम। शासकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक गोविंद कसावत द्वारा एक छात्रा के साथ अनुचित और अनैतिक आचरण का प्रकरण संज्ञान में आया। छात्रा के परिजनों द्वारा थाना रावटी में एफआईआर दर्ज कराई गई। जिसपरआयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

जानकारी और दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गोविंद सिंह कसावत, प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय नरसिंहनाका संकुल केन्द्र शा. हाईस्कूल उमर को सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में गोविंद सिंह कसावत का मुख्यालय शा. हाई स्कूल भीलोंकीखेड़ी जिला रतलाम नियत किया गया है। निलंबन अवधि में कसावत को मूलभूत नियम-53 के प्रावधान अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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