मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट का रहना अनिवार्य
जानकारी के अनुसार बिना फार्मासिस्ट के दवा बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो तीन महीने की सजा ओर जुर्माना भी हो सकती है। गैर पंजीकृत व्यक्ति भी दवा का वितरण व बिक्री नहीं कर पाएगा। यदि किसी प्रकार की कमी मिली तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।