बुलडोजर एक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार
डेस्क रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा, यह मनमानी है। आप बुलडोजर लेकर रातों-रात घर नहीं तोड़ सकते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घर के सामान का क्या, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं। बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते। कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया हे।

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