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गोलीबारी और मारपीट मामले में भाजपा व कांग्रेस नेताओं को सजा
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गोलीबारी और मारपीट मामले में भाजपा व कांग्रेस नेताओं को सजा

                                   गोलीबारी और मारपीट मामले में भाजपा व कांग्रेस नेताओं को सजा

                                                     
डेस्क रिपोर्ट। दस साल पहले हुई गोलीबारी और मारपीट के मामले में जिला न्यायालय ने शनिवार को सजा सुनाई भदोरिया ग्रुप के आरोपियों को 7-7 साल की सजा और अंबर ग्रुप के आरोपियों को 6-6 साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में भाजपा पार्षद भगत सिंह भदौरिया और महापौर उम्मीदवार मयंक जाट, भाजपा के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक यतेंद्र भारद्वाज सहित अन्य भी शामिल है। मामले में दो आरोपियों रितेश भदौरिया और रमेश सिंधी की मौत हो गई है।

जानकारी के अनुसार शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सभी आरोपियों की मौजूदगी में तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसला देते हुए सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि मामले में सुनवाई के बाद कुछ माह पहले फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे शनिवार को सुनाया गया। अंबर ग्रुप के प्रकरण में अतिरिक्त लोक अभियोजक तरुण शर्मा और भदोरिया ग्रुप के प्रकरण में अतिरिक्त लोक अभियोजक विनोद जैन ने पैरवी की।

मामला 10 साल पुराना है। 2012 में डाट की पुलिया के पास भदौरिया ग्रुप और अंबर ग्रुप के बीच गोलीबारी एवं मारपीट हुई थी। मारपीट में चार लोग गंभीर घायल हुए थे। स्टेशन रोड थाने पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में  मयंक जाट (अंबर ग्रुप) की रिपोर्ट पर कमल भदौरिया, रितेश भदौरिया, भाजपा नेता भगतसिंह भदौरिया, कालू, शरद भाटी तथा अन्य के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ था। दूसरे पक्ष की ओर से रितेश पिता हरिसिंह की रिपोर्ट पर यतेंद्र भारद्वाज, ऋषि जायसवाल, अमित जायसवाल, मयंक जाट अन्य के खिलाफ बलवा सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ था।

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