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गुरुवार, 7 अप्रैल 2022

खेतों में नरवाई जलाई तो होगी धारा 144 के तहत कार्यवाही

                             खेतों में नरवाई जलाई तो होगी धारा 144 के तहत कार्यवाही 

                                           

रतलाम। रतलाम ग्रामीण अनुविभाग क्षेत्र में कोई भी किसान या व्यक्ति अपने खेतों में फसल कटाई पश्चात खेत की साफ-सफाई के उद्देश्य से नरवाई को आग जलाकर नष्ट नहीं कर सकेगा, अन्यथा वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा। आदेश आगामी 2 माह तक की अवधि के लिए जारी किया गया है। यह आदेश एसडीएम रतलाम ग्रामीण सुश्री कृतिका भीमावद द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

चल रहा है रबी फसल कटाई का कार्य

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सभी गांवों में रबी फसल कटाई काम चल रहा है। किसानों द्वारा हार्वेस्टर मशीनों से फसल काटने के बाद खेत में खड़े खापे (नरवाई) को नष्ट करने के लिए तथा खेत की साफ-सफाई के लिए खेत में आग लगाई जाती है जिस कारण पास के खेतों में खड़ी फसलों के जलकर नष्ट होने की घटनाएं होती रहती है जिससे कृषकों में आए दिन विवाद भी होते रहते हैं। शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है। अतः ऐसी घटनाओं की रोकथाम तथा लोक शांति कायम रखने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।



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