-->

Translate

सोमवार, 21 फ़रवरी 2022

प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन, आरोपी को भेजा जेल

                                        प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन, आरोपी को भेजा जेल

                                                       

रतलाम। एसपी अभिषेक तिवारी के सख्त निर्देश के बाद रतलाम पुलिस ने बांड ओवर और प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 122 सीआरपीसी के तहत जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के बड़ावदा में शांति भंग करने के आरोप में युवक को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया है ।

एसपी अभिषेक तिवारी ने सभी थाना प्रभारियों को अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों एवं शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं । बांड ओवर और प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ भी एसपी ने शेष समय के लिए सीआरपीसी की धारा 122 के तहत जेल भेजने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के परिपालन में बड़ावदा पुलिस ने शांति भंग करने वाले युवक के खिलाफ एसडीएम कार्यालय में इस्तगासा पेश कर उसे 6 महीने के लिए जेल भेजने की कार्रवाई की है शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए प्रशासन ने 20 वर्षीय तोसिफ मंसूरी को बांड ओवर करने के साथ ही उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की थी। इसके बाद भी युवक ने हाल ही में सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की । इस मामले में पुलिस ने युवक के खिलाफ धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की। बांड ओवर और प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर पुलिस ने उसे सीआरपीसी की धारा 122 के तहत गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय में इस्तगासा पेश किया जिस पर उसे 6 महीने के लिए जेल भेजने के आदेश दिए गए। पुलिस ने तत्काल युवक को जेल भेजने की कार्रवाई की।
एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे एवं शांति भंग ना हो इसके लिए पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत बांड ओवर और प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 122 के तहत शेष अवधि के लिए जेल भेजने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

Featured post

ज़रा याद करो इनकी कुर्बानी.....

        इस शख्सियत को भुला न पाओगे डेस्क रिपोर्ट । जंग-ए-आज़ादी की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक रेशमी रुमाल तहरीक शुरू करने वाले...

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article