नगर क्षेत्र से हटाए गए ज्वलनशील और कबाड़े के गोदाम
नगर क्षेत्र से हटाए गए ज्वलनशील और कबाड़े के गोदाम
रतलाम । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार बिरियाखेड़ी से ज्वलनशील पदार्थ के गोडाउन हटाये जाने की कार्यवाही के तहत बिरियाखेड़ी क्षेत्र में मोहम्मद युसुफ-मोहम्मद रफीक, शांतिलाल-बुद्धाजी, अब्दुल शकुर-नाहर शाह, बानो बी-मोहम्मद शेख के गोडान हटाये गये।
कार्यवाही के दौरान मुबारिक खान-शकीर खान ने अपना गोडान स्वंय हटा लिया। इसी तरह मोहन नगर क्षेत्र में गोडाउन हटाने की कार्यवाही के दौरान निसार व 2 अन्य ने अपने गोडाउन स्वंय हटा लिये।शहर में मोहन नगर व लक्कड़पीठा क्षेत्र जैसी आगजनी की घटना भविष्य में ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा नगर में कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन व दुकानें हटाये जाने हेतु दिये गये नोटिस के बाद भी गोदाम नहीं हटाने पर नगर निगम अतिक्रमण दल द्वारा ज्वलनशील पदार्थ व कबाड़ सेंटर हटाये जा रहे है। विषेशकर ऐसे कबाड़ा व्यवसायी व ज्वलनषील पदार्थो की व्यवसायी जिन्होने षासकीय भूमि कबाड़ सेन्टर व गोडाउन बनाकर कब्जा किया हुआ उन पर प्राथमिकता से कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान समय में कलेक्टर द्वारा ज्वलनशील पदार्थो के भण्डारण पर धारा 144 लागू की गई है। नगर निगम के द्वारा 6 माह पूर्व ज्वलनशील पदार्थो का भण्डारण करने वाले व्यापारियों को अपने गोडाउन शहर से हटाने का नोटिस जारी किये गये थे। ऐसे व्यापारी जिन्होने नोटिस जारी होने के बाद भी ज्वलनशील पदार्थ कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य मानव जीवन के लिये हानिकारक खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन नहीं हटायें हैं वे शहर से तत्काल अपने गोडाउन हटा लें अन्यथा नगर निगम एक्ट के तहत चलाये जा रहे अभियान के तहत हटाया जाकर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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