
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जावरा में तैयारियों का निरीक्षण किया
जावरा तहसील के 53 गांवों के ग्रामीणों को अधिकार अभिलेख प्रदान किए जाएंगे
जावरा । ग्रामीण आबादी सम्पत्ति सर्वेक्षण अभियान ‘स्वामित्व योजना’ के तहत 6 अक्टूबर को जावरा तहसील के 53 गांवों के ग्रामीणों को अधिकार अभिलेख प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सिंगल क्लिक द्वारा अधिकार अभिलेख वितरित करेंगे। जिले के जावरा में समारोह आयोजित किया जा रहा है। आयोजन तैयारी के निरीक्षण हेतु कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम तथा पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी ने मंगलवार को जावरा मण्डी पहुंचकर निरीक्षण किया। अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, जावरा एसडीएम श्री हिमांशु प्रजापति भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अन्तर्गत म.प्र. शासन ने प्रदेश के गांवो के आबादी क्षेत्रों में सम्पत्ति सर्वेक्षण अभियान प्रारम्भ किया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य नक़्शे के आधार पर सम्पत्ति के मालिकाना हक का सरकारी दस्तावेज तैयार करना है। गांवो का आबादी नक्शा तैयार करने का काम ड्रोन कैमरे के प्रयोग से किया जा रहा है। इस योजना से जहां ग्रामीण लोगों की सम्पत्ति का सरकारी रिकार्ड तैयार होगा, वहीं ग्राम पंचायतों को सम्पत्तियों की स्पष्ट और सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। ग्रामीण रहवासियों को अपनी सम्पत्ति के हक का सरकारी दस्तावेज उपलब्ध होने से उन्हें अपनी सम्पत्ति बेचने में आसानी होगी और वे बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा का लाभ भी ले सकेंगे।
आबादी सर्वेक्षण के लिए निश्चित दिन से एक दिन पहले सर्वे कार्य की जानकारी गांववासियों को देने के लिए सार्वजनिक मुनादि करवाई जाएगी। पटवारी आबादी भूमि की बाह्य सीमा को चूना या चूने के घोल के माध्यम से मौके पर चिन्हितक करेंगे। सम्पत्ति के साथ लगे खुले क्षेत्र की सीमाएं संबंधित सम्पत्ति मालिक से चूना या चूने के घोल से चिन्हित कराई जाएगी। सम्पत्ति की सीमाएं चिन्हित करते समय यदि कोई विवाद पैदा होता है तो ग्राम स्तरीय समिति के सहयोग से उन्हें हल किया जाएगा। शासकीय, सार्वजनिक उपयोग की ग्राम पंचायत की सम्पत्ति एवं विभिन्न विभाग की सम्पत्तियों का चिन्हांकन किया जाएगा।
आबादी का सर्वेक्षण कर केवल उन सम्पत्तियों के अधिकार का दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिनके मालिक मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संशोधित) लागू होने की दिनांक 25.09.2018 को उस आबादी भूमि का उपयोग कर रहे थे या जिन्हें इस दिनांक के पश्चात विधिपूर्वक आबादी भूमि में भूखण्ड का आवंटन किया गया।
पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव और कोटवार, घर-घर जाकर सम्पत्ति अधिकार के दस्तावेज में प्लाट की जानकारियां भरेंगे। हर प्लाट का उपयोग करने वाले परिवार के मुखिया का नाम, सम्पत्ति अधिकार के दस्तावेज में लिखा जाएगा। अधिकार के दस्तावेज के रखरखाव के लिए समग्र आई.डी. का उपयोग प्राथमिकता से किया जाएगा। मोबाइल नम्बर, ई-मेल या आधार नम्बर जैसी व्यक्तिगत जानकारियां भी संकलित की जाएगी। जिन लोगों की समग्र आई.डी. नहीं होगी, पंचायत से उनकी समग्र आई.डी.जारी करवाकर जानकारी भरी जाएगी। यदि एक प्लाट में एक से अधिक परिवार रहते हैं तो हर परिवार के मुखिया का नाम आपसी सहमति से उनके हिस्से का उल्लेख करते हुए अधिकार दस्तावेज में दर्ज किया जाएगा।
सहायक सर्वेक्षण अधिकारी ग्रामवासियों से प्राप्त दावे, आपत्तियों की जांच और सुनवाई करेगे। जांच हेतु निम्न कार्यवाही की जाएगी। सूचना पत्र में तय दिनांक को सम्पत्ति अधिकार दस्तावेज में दर्ज प्रविष्टियों को सहायक सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा उपस्थित व्यक्तियों को पढकर सुनाया जाएगा और प्रविष्टियों की जांच की जाएगी। यदि संबंधित व्यक्ति प्रविष्टि का ठीक होना स्वीकार करते हैं और कोई अन्य व्यक्ति उस पर आपत्ति नहीं उठाता है तो उसकी स्वीकारोक्ति टिप्पणी के खाने में दर्ज कर ली जाएगी और प्रविष्टि को अंतिम रुप दे दिया जाएगा। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो कानून अनुसार संशोधन किया जाएगा।
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