
जिले के कई फर्मो के लाइसेंस निरस्त
दो जावरा ,एक आलोट एक रतलाम फर्मो के लाइसेंस निरस्त
बीज नियंत्रण आदेश 1968 की धाराओं का उल्लंघन
जावरा । बीज नियंत्रण आदेश 1968 की धाराओं का उल्लंघन करने के फलस्वरुप मैसर्स चपडौद एग्रो एजेंसी पुरानी धानमण्डी जावरा का बीज लाइसेंस आगामी आदेश तक निरस्त किया गया है। लाइसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक कृषि श्री विजय चौरसिया ने बताया कि बीज निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि अधिकारी जावरा द्वारा उक्त फर्म से मक्का बीज एएससी 555 बीज का नमूना लिया गया था। बीज परीक्षण प्रयोगशाला जबलपुर भेजा गया था एवं प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार यह नमूना अमानर स्तर का पाए जाने के कारण तथा संबंधित एजेंसी मैसर्स चपडौद एग्रो एजेंसी पुरानी धानमण्डी जावरा द्वारा आज दिनांक तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर फर्म का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
मेसर्स पण्ड्या ब्रदर्स डालुमोदी बाजार रतलाम का लायसेंस आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। लाइसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक कृषि विजय चौरसिया ने बताया कि बीज निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि अधिकारी रतलाम द्वारा उक्त फर्म से मक्का स्वाति 1001 का नमूना लिया जाकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला जबलपुर भेजा गया था एवं प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार यह नमूना अमानर स्तर का पाए जाने के कारण तथा समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं बीज नियंत्रण आदेश 1968 की धाराओं का उल्लंघन करने के फलस्वरुप फर्म का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है
लाइसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक कृषि विजय चौरसिया ने बताया कि बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत बीज निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि अधिकारी आलोट द्वारा मेसर्स देवनारायण एग्रो इलेक्ट्रीकल्स आलोट से मक्का पीएमएच 4594 का नमूना लिया जाकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला जबलपुर भेजा गया था एवं प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार यह नमूना अमानर स्तर का पाए जाने के कारण तथा समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं बीज नियंत्रण आदेश 1968 की धाराओं का उल्लंघन करने के फलस्वरुप फर्म का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
मेसर्स साईंराम किसान बाजार खाचरौद नाका जावरा का लायसेंस आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। लाइसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक कृषि श्री विजय चौरसिया ने बताया कि बीज निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि अधिकारी जावरा द्वारा उक्त फर्म से मक्का बीज सी.पी. 333 का नमूना लिया जाकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला जबलपुर भेजा गया था एवं प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार यह नमूना अमानर स्तर का पाए जाने के कारण तथा समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं बीज नियंत्रण आदेश 1968 की धाराओं का उल्लंघन करने के फलस्वरुप फर्म का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
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