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दिग्विजय सिंह , प्रेमचंद गुड्‌डू  सहित छह को सजा

दिग्विजय सिंह , प्रेमचंद गुड्‌डू सहित छह को सजा

                                   काले झंडे दिखाने वालों को पीटने के दोषी करार

                                         


डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित छह नेताओं के खिलाफ 11 साल पहले के एक मामले में इंदौर की अदालत ने एक फैसला सुनाया है। सभी लोगों को काले झंडे दिखाने वालों को पीटने का दोषी करार देते हुए एक-एक साल के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इनमें से एक आरोपी जयसिंह दरबार जिसे दोषी पाया गया है, वे अभी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। 

इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, तराना से विधायक महेश परमार, दिलीप चौधरी, जय सिंह दरबार, असलम लाला, अनंत नारायण मीणा, मुकेश भाटी और हेमंत चौहान को आरोपी बनाया गया था। जिला कोर्ट ने इस मामले में मुकेश भाटी, हेमंत चौहान और तराना विधायक महेश परमार को बरी कर दिया है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, दिलीप चौधरी, जय सिंह दरबार, असलम लाला, अनंत नारायण मीणा को एक-एक साल की सजा और पांच-पांच हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। हालांकि बाद में देर शाम सभी दोषियों को कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी।

मामला 2011 का है. जिसमें काले झंडे दिखाए जाने के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता अमय आप्टे पर जानलेवा हमले की कोशिश का आरोप था। यह घटना तब हुई थी जब उज्जैन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का काफिला निकल रहा था और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए तो भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने भिड़ गए थे जिसमें भाजपा कांग्रेसियों ने पीट दिया था और इसमें जीवाजीगंज थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी।

 


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