-->

Translate

बुधवार, 26 जनवरी 2022

कलेक्टर ने दो आरोपियों को किया जिलाबदर

          दो आरोपियों को किया जिलाबदर

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत दो आरोपीयो को जिला बदर किया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना माणक चोक अंतर्गत रामगढ निवासी राकेश उर्फ़ पप्पू सेक्सी पिता मन्नालाल सकलेचा को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है। इसी प्रकार पुलिस थाना सैलाना अंतर्गत बावड़ी मोहल्ला निवासी बाला पिता नंदराम पारगी को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी गण रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 

Featured post

झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध पकड़ छोड़ अभियान शुरू

   झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध पकड़ छोड़                        अभियान शुरू   रतलाम।  जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले...

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article