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रतलाम जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
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रतलाम जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

                                               रतलाम जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी                   


रतलाम । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों के निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय, उपयोग आदि को प्रतिबंधित किया है।

जारी आदेश के अनुसार पटाखे जिनके निर्माण में बैरियम साल्ट का उपयोग किया गया हो के निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय, उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा। लडी (जुटे पटाखे,पटाखों) की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 4 मीटर पर 125 डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए पटाखे जिनके निर्माण में एंटीमनी, लिथियम, मरक्यूरी, आर्सेनिक, लीड, स्ट्रानटियम, क्रोमेट का उपयोग किया गया हो, के निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय, उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों का ई-कामर्स कम्पनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा आनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विक्रय, घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर दूरी तक के पटाखे के निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय, उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 8.00 बजे से पहले तथा रात्रि 10.00 बजे के बाद पटाखे चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।  आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
 

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