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रतलाम जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
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रतलाम जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

                                रतलाम जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

                                           

रतलाम । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा पूर्व में जारी तत्संबंधी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 23 नवंबर से आगामी आदेश तक निम्नानुसार आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा की गई है कि वे कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लेवे। समस्त विभाग अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं तथा उन्हें दोनों टीके लगाना अनिवार्य होगा। समस्त स्कूल, कॉलेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके के दोनों डोज लेवे। ऐसे स्टाफ कर्मियों, विद्यार्थियों और जिनके द्वारा दोनों डोज नहीं लगाए गए हैं उन्हें दोनों टीके लगाना अनिवार्य होगा प्राचार्य, संचालक सुनिश्चित करेंगे। समस्त मार्केट प्लेस एवं माल के दुकानदारों तथा मेले में दुकान लगाने वाले दुकानदारों सेअपेक्षा है कि वे कोविड 19 टीके के दोनों डोज लेवे। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं उन्हें दोनों ठीक लगाना अनिवार्य होगा। मार्केट एसोसिएशन, माल प्रबंधक, मेला आयोजक सुनिश्चित करेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, मल्टी प्लेक्स एवं थिएटर में स्टाफ को दोनों टीके लगाना अनिवार्य होगा। कोविड-19 व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन अनिवार्य रूप से कराया जावे। दिशा-निर्देशों में दोनों डोज लगाने से तात्पर्य है कि कोविड-19 कि दोनों डोज लगा ली हो अथवा प्रथम डोज लगाने के बाद द्वितीय डोज लगाने की तिथि नहीं निकली हो। आदेश उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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