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   स्कूल के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज

स्कूल के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज

       स्कूल के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज 
रतलाम। फर्जी मान्यता प्रमाण पत्र और आयुक्त पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोग के हस्ताक्षर  की फोर्ज करने पर सचिव, न्यू तैयबिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विरुद्ध डीपीसी द्वारा एफ आई आर दर्ज करायी गयी।

उल्लेखनीय है कि विद्यालय द्वारा पात्र छात्रों को आरटीई  अधिनियम 2009 अन्तर्गत एडमिशन नहीं देने पर स्कूल की जांच करायी गयी थी। जांच होने पर स्कूल के विरुद्ध 18 अगस्त को कारण बताओ सूचना पत्र  जारी किया गया था। जिसके उत्तर में स्कूल के लेटर हेड पर सचिव के हस्‍ताक्षर से जवाब प्रस्तुत कर आयुक्त पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग का भी मान्यता पत्र प्रस्तुत कर आरटीई  अधिनियम 2009 से बाहर होने का उत्तर प्रस्तुत किया। उक्त पत्र पर आयुक्त के हस्ताक्षर संदिग्ध होने से पत्र की जांच की गई और आयुक्त कार्यालय से मार्गदर्शन लिया गया। कार्यालय आयुक्त पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से ऐसे किसी पत्र जारी नहीं किए जाने की जानकारी दी गई और वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। फर्जीवाड़ा का कृत्य आरटीई  अधिनियम अन्तर्गत पात्र बच्चों को वंचित रखने की मंशा से किए जाने और सरकारी दस्तावेज का फर्जीवाड़ा करने के कारण सचिव, न्यू तैयबिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विरुद्ध थाना दीन दयाल नगर में एफ आई आर दर्ज करायी गयी है।

दीनदयाल नगर पुलिस ने राज्य शिक्षा केंद्र के जिला समन्वयक राजेश झा द्वारा दिए गए आवेदन पर न्यू तैयबिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सचिव हुसैन इंजिनियर पिता इक़बाल हुसैन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4),338,336(3) और 340(2) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। बीएनएस की उक्त धराये धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों के सम्बन्ध में है, जानकारों के अनुसार इसेम दस साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। 

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